पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया : न्यायालय
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार देर रात स्पष्ट किया कि उसकी वेबसाइट पर ‘‘अनजाने में’’ दिखाया गया कि पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का एक मामला दर्ज किया गया है।
पत्रकार राजदीप सरदेसाई (file photo) |
उच्चतम न्यायालय के उप रजिस्ट्रार (जनसंपर्क) राकेश शर्मा ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू किये जाने संबंधी कुछ समाचार चैनलों में चलायी गई खबरों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर मामला नम्बर नंबर. एसएमसी (सीआरएल) 02/2021 के संबंध में दिखायी गई स्थिति त्रुटिवश नजर आ रही है। इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।’’
इससे पहले, शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना मामले के संबंध में मीडिया में खबर आयी थी।
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