ईवीएम प्रयोग बंद करने की याचिका पर विचार से इनकार

Last Updated 07 Jan 2021 03:18:57 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल बंद करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया।


ईवीएम प्रयोग बंद करने की याचिका पर विचार से इनकार

शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय जाना चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ चुनावों में मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका कन्याकुमारी स्थित अधिवक्ता सीआर जया सुकिन ने दायर की थी।

याचिका में मतपत्रों से मतदान को अधिक भरोसेमंद बताते हुए कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेडछाड़ की जा सकती है।

वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार है और निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार ईवीएम के इस्तेमाल से उनके अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है।

भाषा
नई दिल्ली


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