लॉकडाउन : सरकार का एग्जिट प्लान, 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में पाबंदी

Last Updated 30 May 2020 07:10:11 PM IST

केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा।


केंद्र ने शनिवार को 68 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद एक्जिट प्लान की जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि 30 जून तक केवल कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदी रहेगी और इन जोनों के बाहर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्रियाकलापों को खोला जाएगा।

सोमवार(एक जून) से लागू होने वाले केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से इस नए आदेश में नए दिशानिर्देशों के बारे में बताया गया है। उल्लेखनीय है कि 31 मई को लॉकडाउन 4.0 समाप्त होने वाला है।

दिशानिर्देश के अनुसार, " राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(एनडीएमए), आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 के अनुच्छेद 6(2)(1) के अंतर्गत, 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है और कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित गतिविधियों को खोला जाएगा।"

इसका मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 10(2)(1) के सन्निहित शक्तियों के तहत दिशानिर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे।

लॉकडाउन के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।

वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे।

तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए आगे की स्थिति को देखते हुए किया जाएगा।

गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

 

 

एजेंसी
नई दिल्ली


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