दाऊद के करीबी टकला के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के नजदीकी सहयोगी फारुक टकला के खिलाफ पासपोर्ट में जालसाजी के एक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।
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इसका इस्तेमाल उसने 1993 मुंबई बम विस्फोटों के बाद कानून से बचने के लिए गलत पहचान की आड़ में फरार होने के लिए किया।मोहम्मद फारुक उर्फ फारुक टकला (58) को आठ मार्च, 2018 को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उस समय पकड़ा गया था जब वह दुबई से एयर इंडिया की एक उड़ान से यहां पहुंचा था।
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक पासपोर्ट (नंबर जे6435628) मिला था जो मुश्ताक मोहम्मद मियां के नाम से जारी था। मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष हाल में दायर सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार फारुक ने मुश्ताक की पहचान 1991 में ली थी जब उसने मुंबई में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) से अपने नाम से एक पासपोर्ट हासिल करने के लिए झूठी सूचना मुहैया की थी।
दुबई और अन्य खाड़ी शहरों में निवास के लिए इस पहचान का कथित रूप से इस्तेमाल किया जबकि उसने कथित रूप से इब्राहिम के लिए काम किया और 1993 के मुंबई विस्फोटों को अंजाम देने के वास्ते साजोसामान के साथ मदद की। सीबीआई ने पिछले वर्ष 28 मार्च को उसके खिलाफ पासपोर्ट जालसाजी का एक मामला दर्ज किया था जो कि आईपीसी के पासपोर्ट कानून की धोखाधड़ी और उल्लंघन से संबंधित धाराओं के तहत किया था।
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