छह माह से कम कार्यकाल वाले नहीं बनेंगे डीजीपी : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार संबंधी अपने पिछले साल के आदेश में सुधार करते हुए स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों का सेवाकाल कम से कम छह महीने शेष हो, उनके नाम पर पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट |
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक पद के लिए सिफारिशें और नियुक्ति के लिए सूची तैयार करने का काम पूरी तरह से मेरिट के आधार पर होना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने उप्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह के आवेदन पर यह स्पष्टीकरण दिया।
सिंह ने न्यायालय से अपने तीन जुलाई, 2018 के आदेश में सुधार का अनुरोध किया था।
सिंह ने आरोप लगाया था कि जुलाई, 2018 के निर्देश में संघ लोक सेवा आयोग को सिर्फ उन आईपीएस अधिकारियों के नामों पर पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए कहा था जिनका सेवाकाल दो साल बाकी हो।
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