चुनाव के लिए अपराधियों को टिकट न देने की अर्जी खारिज
आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनाव के लिए टिकट नहीं दिए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
उच्चतम न्यायालय |
याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दलों को निर्देश दिया जाए कि दागी नेताओं को टिकट न दें, ताकि राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लागया जा सके।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजीव खन्ना की बेंच ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय को इस संबंध में निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन देने की अनुमति प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है।
याचिकाकर्ता चाहे तो निर्वाचन आयोग को अपना प्रतिवेदन दे सकता है। उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा था कि निर्वाचन आयोग ने आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाने से राजनीतिक दलों को रोकने के लिए दस अक्टूबर, 2018 को पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करते समय चुनाव चिह्न आदेश, 1968 और आदर्श आचार संहिता में संशोधन नहीं किया था।
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