प्रद्युम्न हत्याकांड में रेयान के अधिकारी की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, सोहना से बाहर हो मामले की सुनवाई

Last Updated 14 Sep 2017 03:15:51 AM IST

रेयान समूह के एक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से छात्र की हत्या के मामले की सुनवाई सोहना से बाहर कराने का अनुरोध किया है.


प्रद्युम्न हत्याकांड : सोहना से बाहरमामले की सुनवाई की मांग

उन्होंने आरोप लगाया कि बार एसोसिएशन ने इस सनसनीखेज मामले में आरोपी की पैरवी करने से वकीलों को प्रतिबंधित कर दिया है.

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ ने वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी की इस दलील पर विचार किया कि अपनी पसंद के वकील के जरिए पैरवी करवाने के एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है.

पीठ ने रेयान समूह के उत्तरी जोन के प्रमुख फ्रांसिस थॉमस के वकील को आासन दिया है कि वह 18 सितम्बर को याचिका पर सुनवायी करेगी. प्रद्युम्न की हत्या के संबंध में थॉमस को सोमवार को गिरफ्तार किया गया.

तुलसी ने आरोप लगाया कि हरियाणा में सोहणा तथा गुरुग्राम के बार एसोसिएशनों ने अपने सदस्य वकीलों से कहा है कि वे सात वर्षीय प्रद्युम्न की नृशंस हत्या के आरोपी या किसी व्यक्ति की पैरवी ना करें.

रेयान के न्यासियों की अग्रिम जमानत का विरोध
मुंबई. गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में मारे गए सात वर्षीय प्रद्युम्न के पिता ने बंबई उच्च न्यायालय में रेयान इंटरनेशनल समूह के न्यासियों की अग्रिम जमानत याचिका का बुधवार को विरोध किया.

इससे पहले, समूह के सीईओ रेयान पिंटो और उनके माता-पिता समूह के संस्थापक अध्यक्ष ऑगस्टिन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो ने छात्र की हत्या के मामले में गिरफ्तारी के अंदेशे पर बंबई उच्च न्यायालय में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. ()

समयलाइव डेस्क/भाषा


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