करदाताओं को तोहफा
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने आम बजट 2011-12 में करदाताओं को तोहफा दिया है.
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वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में सोमवार को आम बजट 2011-12 पेश करते हुए करदाताओं के साथ देश के आम लोगों का ध्यान रखा.
महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत देते हुये वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा को मौजूदा 1. 60 लाख से बढाकर 1. 80 लाख रुपये कर दिया, लेकिन महिलाओं की अलग श्रेणी के मामले में उन्होंने छूट सीमा में कोई नई घोषणा नहीं की.
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वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में अब 65 के बजाय 60 साल के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक का लाभ मिलेगा और उनकी ढाई लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त होगी. अस्सी वर्ष तथा इससे अधिक आयु के बडे बुजुर्गों की एक नई श्रेणी बनाई गई है और उनकी पांच लाख रुपये तक की सालाना आय को करमुक्त किया गया है.
आय कर की छूट की सीमा 1.80 लाख रुपये किए जाने से सभी करदाताओं को कम से कम 2,000 रुपये के कर का लाभ होगा.
वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में आयु 62 साल से घटाकर 60 साल करते हुए उनको ढाई लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है. 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति को 5 लाख तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही छोटे करदाताओं के लिए नया रिटर्न फार्म नहीं भरा जाएगा.
महिलाओं को अभी 1 लाख 90 हजार रुपए तक की आमदनी पर टैक्स छूट है जो कि आगे भी जारी रहेगी.
गौरतलब है कि दो लाख सालाना कमाने वाले पुरुष 4120 रुपये टैक्स दे रहे हैं. आगे से उन्हें सिर्फ 2060 रुपयेदेना होगा . दो लाख की कमाई पर महिलाओं को पहले की तरह 1030 रुपये ही देने होंगे जबकि दो लाख पर बुजुर्गों को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
सीनियर सिटिजन अभी 5 लाख की कमाई पर दे रहे हैं 26,780 रुपए, आगे उन्हें देना होगा 25,750 रुपए लेकिन ये सिर्फ 60 साल से 80 साल के बीच के सीनियर सिटिजन के लिए है. 80 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन को 6 लाख से ऊपर की कमाई पर ही टैक्स देना होगा.
प्रणब दा ने आम बजट पेश करते हुए आम आदमी के चेहरे पर खुशी लाने की कोशिश की.
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि वेतनभोगियों को रिटर्न न भरने का प्रस्ताव किया गया हैं. अब कंपनी रिटर्न भरेगी.
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