इराक में समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित
इराकी संसद ने एक कानून पारित किया है, जिसमें समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया है और समलैंगिक लोगों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। अधिकारों की वकालत करने वालों ने समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटी) समुदाय के खिलाफ भेदभाव के रूप में इसकी निंदा की है।
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विधायिका ने शनिवार को 1988 के वेश्यावृत्ति विरोधी कानून में संशोधन के लिए मतदान किया, जिसमें समलैंगिकों के लिए 10 से 15 साल की जेल की सजा का प्रवधान है। यह कानून इराक में "किसी भी तरह से" वेश्यावृत्ति और समलैंगिक संबंधों को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध लगाता है।
इराकी स्वतंत्र पोर्टल अलसुमारिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रारंभिक मसौदे में समलैंगिक संबंधों के लिए मौत की सजा का प्रस्ताव किया गया था।
इराकी संसद के कार्यवाहक प्रमुख मोहसिन अल-मंडलवी ने विधेयक का बचाव किया।
उन्होंने एक प्रेस बयान में कहा, "यह समाज की मूल्य संरचना की रक्षा के लिए एक जरूरी कदम है और हमारे बच्चों को नैतिक पतन और समलैंगिकता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना सर्वोच्च हित है।"
हालांकि, इस कानून पर आक्रोश और निंदा शुरू हो गई।
अधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल के एक इराकी शोधकर्ता रज़ सलाई ने कहा, "आज (शनिवार) इराक के लिए कानून में बिल्कुल भयावह विकास हुआ है, क्योंकि यह एलजीबीटी समुदाय के खिलाफ भेदभाव को संहिताबद्ध करता है।"
इराक के सहयोगी अमेरिका ने कहा कि वह इराकी कदम से "गहराई से चिंतित" है।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "यह संशोधन इराकी समाज में सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए खतरा है और इराक की अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की क्षमता को कमजोर करता है।"
इससे पहले, इराक में समलैंगिकता को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं माना गया था।
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