पाकिस्तान में जैनब के हत्यारे को सजा-ए-मौत, 20 लाख जुर्माना

Last Updated 17 Feb 2018 05:37:01 PM IST

पाकिस्तान की एक अदालत ने कसूर जिले में सात वर्षीय बच्ची जैनब अंसारी की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आज मौत की सजा सुनायी.


महाभियोजक एहतेशाम कादिर ने बताया कि अदालत ने जैनब की हत्या के मामले में इमरान अली (24) को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनायी है. अप्राकृतिक यौनाचार के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है और उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा जैनब का शव कचरे में फेंकने के लिए सात वर्ष की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

उन्होंने बताया कि संदिग्ध सीरियल किलर इमरान पर अन्य मामलों में मुकदमा चलता रहेगा. यह फैसला लाहौर की कोट लखपत जेल में सुनाया गया. 

जैनब गत चार जनवरी को लापता हो गयी थी और पुलिस को उसका शव गुमशुदगी के चार दिन बाद कसूर जिले में लाहौर के पास कूड़े के ढेर पर मिला था. उसकी हत्या को लेकर पूरे देश में व्यापक पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे. इसी दौरान पुलिस की कार्रवाई में दो प्रदर्शनकारियों की मौत भी हुई थी.

पुलिस ने बाद में जांच पड़ताल के बाद एक सीसीटीवी फुटेज की मदद से जैनब के पड़ोसी इमरान को पकड़ा था. सीसीटीवी फुटेज में बच्ची इमरान के साथ जाती हुई नजर आ रही थी.

कसूर जिले में 2015 से बच्चों के लापता होने की शिकायतें बड़ी संख्या में दर्ज की जा रही हैं. अधिकारियों ने इसके पीछे बाल यौन शोषण रैकेट होने का खुलासा किया था जिसके तार एक प्रभावशाली स्थानीय परिवार से जुड़े हुए थे. इस मामले में दो लोगों को दोषी भी करार दिया था.        

बाल सुरक्षा के लिए काम करने वाले संगठन ‘साहिल’ के मुताबिक पाकिस्तान में प्रतिदिन बाल अपराधों के लगभग 10 मामले दर्ज होते हैं.
इमरान के पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय है. 

वार्ता


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment