बेनजीर हत्याकांड के दोषी पाकिस्तानी पुलिस अधिकारी जेल से रिहा होंगे
पाकिस्तान की एक अदालत ने बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की 17 साल की जेल की सजा निलंबित कर दी.
![]() बेनजीर भुट्टो (file photo) |
लाहौर उच्च न्यायालय की रावलपिंडी पीठ ने गत 31 अगस्त को आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक सऊद अजीज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खुर्म शहजाद को दी गयी 17-17 साल की जेल की सजा तथा लगाए गए जुर्माने देने के आदेश निलंबित कर दिए.
पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर की 2007 में हत्या कर दी गयी थी और अजीज उस समय रावलपिंडी शहर में पुलिस अधिकारी थे जबकि शहजाद रावल टाउन के पुलिस अधीक्षक थे.
दोनों को आपराधिक लापरवाही तथा अपराध स्थल को साफ करने के लिए दोषी करार दिया गया था. जहां अजीज पुलिस बल से सेवानिवृत्त हो गए, शहजाद रावलपिंडी में विशेष शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं.
आतंकवाद विरोधी अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के पांच कथित सदस्यों को बरी कर दिया था.
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