वक्फ बोर्ड : आखिर संशोधन किसलिए

Last Updated 07 Apr 2025 01:26:18 PM IST

वक्फ संशोधन बिल, जिसे हाल में भारतीय संसद में पेश किया गया और 2-3 अप्रैल, 2025 को लोक सभा और राज्य सभा से पारित किया गया, देश में गहन बहस का विषय बन गया है।


वक्फ बोर्ड : आखिर संशोधन किसलिए

यह बिल 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करने और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने का दावा करता है। सरकार इसे प्रगतिशील कदम के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष और कई मुस्लिम संगठन इसे धार्मिंक स्वायत्तता पर हमला मानते हैं। इस लेख में हम इस बिल के समर्थन और विरोध के तकरे को तटस्थ दृष्टिकोण से देखेंगे और इसके संभावित प्रभावों का आकलन करेंगे। 

वक्फ इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को धार्मिंक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित कर देता है। भारत में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत होता है, जिसके अंतर्गत राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद कार्य करते हैं। वक्फ संशोधन बिल, 2024 में कई बदलाव प्रस्तावित हैं, जैसे वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम और महिला सदस्यों की अनिवार्यता, संपत्ति सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर की भूमिका और विवादों में हाई कोर्ट की अपील का प्रावधान। सरकार का कहना है कि यह बिल वक्फ पण्राली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा जबकि विरोधी इसे वक्फ की मूल भावना के खिलाफ मानते हैं। इस बिल का समर्थन करने वालों का कहना है कि वक्फ बोडरे में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की शिकायतें लंबे समय से चली आ रही हैं।  

देश में 8.7 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रु पये आंकी गई है, लेकिन इनका उपयोग गरीब मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा। कलेक्टर द्वारा संपत्ति सर्वेक्षण और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसे प्रावधानों से इन संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। बिल में वक्फ बोर्ड में कम से कम दो महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी है। समर्थकों का तर्क है कि इससे बोर्ड में लैंगिक और सामाजिक समावेशिता बढ़ेगी। विशेष रूप से पसमांदा मुस्लिम समुदाय, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा है, इस बिल का समर्थन करता है, क्योंकि उनका मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में धनी और प्रभावशाली लोग वक्फ संपत्तियों पर कब्जा जमाए हुए हैं।

पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम माना जाता था, जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नये बिल में हाई कोर्ट में अपील का अधिकार दिया गया है, जिसे समर्थक संविधान के अनुरूप और न्यायसंगत मानते हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड के मनमाने फैसलों पर अंकुश लगेगा। बिल में यह शर्त भी जोड़ी गई है कि बिना दान के कोई संपत्ति वक्फ की नहीं मानी जाएगी। समर्थकों का कहना है कि इससे उन मामलों में कमी आएगी जहां वक्फ बोर्ड बिना ठोस सबूत के संपत्तियों पर दावा करता था, जिससे आम लोगों को परेशानी होती थी।
वहीं इस बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्षी दलों का कहना है कि यह बिल वक्फ की मूल भावना को कमजोर करता है। 

वक्फ धार्मिंक परंपरा है और इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना इसकी पवित्रता को नुकसान पहुंचाएगा। बिल में कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने और उनकी स्थिति तय करने का अधिकार दिया गया है। विरोधियों का कहना है कि यह सरकारी हस्तक्षेप है, जो वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म कर देगा। उनका तर्क है कि कलेक्टर, जो ज्यादातर गैर-मुस्लिम हो सकता है, वक्फ के धार्मिंक महत्त्व को नहीं समझ पाएगा। विपक्ष का दावा है कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिंक स्वतंत्रता और धार्मिंक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। उनका कहना है कि वक्फ एक इस्लामी परंपरा है, और इसमें सरकारी दखल अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों ने बिल के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए हैं। ईद और जुमातुल विदा जैसे अवसरों पर काली पट्टी बांध कर नमाज पढ़ने की अपील इसका उदाहरण है। विरोधियों का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय को अपने ही धर्म से दूर करने की साजिश है। 

वक्फ संशोधन बिल के लागू होने से कई सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि यह पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाता है, तो वक्फ संपत्तियों का उपयोग गरीब मुस्लिमों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए बेहतर तरीके से हो सकता है। दूसरी ओर, यदि यह धार्मिंक स्वायत्तता को कमजोर करता है या सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाता है, तो इससे मुस्लिम समुदाय में असंतोष और अविश्वास बढ़ सकता है।  राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बिल सत्तारूढ़ एनडीए के लिए जोखिम भरा कदम है। जहां बीजेपी इसे हिन्दू मतदाताओं के बीच वक्फ बोर्ड की कथित मनमानी के खिलाफ एक कदम के रूप में पेश कर सकती है, वहीं सहयोगी दल जैसे जेडीयू टीडीपी और आरएलडी को अपने मुस्लिम समर्थकों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मोदी सरकार संसद में बहुमत के चलते इस बिल को अपने पिछले दो कार्यकालों में आराम से ला सकती थी लेकिन तीसरे कार्यकाल में इस बिल को लाकर भाजपा ने सहयोगी दलों को पसोपेश में डाल दिया है।

वक्फ संशोधन बिल जटिल मुद्दा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता और धार्मिंक संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। समर्थकों के लिए यह भ्रष्टाचार खत्म करने और वक्फ को आधुनिक बनाने का अवसर है, जबकि विरोधियों के लिए धार्मिंक पहचान और स्वायत्तता पर हमला है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। बिल का असली प्रभाव इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा। इसे संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाता है, तो यह सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन यदि जल्दबाजी या राजनीतिक लाभ के लिए इसे इस्तेमाल किया गया, तो सामाजिक तनाव को और गहरा सकता है। अंतत: इस बिल की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह वक्फ की मूल भावना को कितना सम्मान देता है, और समाज के सभी वगरे को कितना लाभ पहुंचाता है।
(लेख में विचार निजी हैं)

विनीत नारायण


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