नीट-पीजी-21 के लिए विशेष काउंसलिंग पर फैसला सुरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी-2021 में 1,456 सीट को भरने के लिए विशेष ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर अपना आदेश बृहस्पतिवार को सुरक्षित रख लिया।
सुप्रीम कोर्ट |
अखिल भारतीय कोटा के लिए ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसलिंग के बाद ये सीट खाली रह गई हैं।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी।
दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं।
केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह ने कहा कि फरवरी में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं तथा अब छह से आठ महीने और कक्षाएं कराना संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर और चरणों की काउंसलिंग की जाती है तो नीट 2022 की पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) ने बुधवार को शीर्ष न्यायालय को बताया था कि उसने नीट-पीजी-21 के लिए चार चरणों की ऑनलाइन काउंसलिंग की है और वह विशेष काउंसलिंग कराकर 1,456 सीट को नहीं भर सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बंद हो गया है।
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