यूपी आवास एवं विकास परिषद व तीन निजी कंपनियों पर 50 करोड़ का जुर्माना
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने को लेकर उप्र आवास एवं विकास परिषद (UPAVP) और रियल एस्टेट क्षेत्र की तीन निजी कंपनियों पर कुल 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
यूपी आवास एवं विकास परिषद व तीन निजी कंपनियों पर 50 करोड़ का जुर्माना |
अधिकरण का यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि चार परियोजनाओं के विकासकर्ता पर्यावरण से जुड़े नियमों का उलंघन कर रहे हैं।
याचिका के अनुसार, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, प्रतीक रियल्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Prateek Realtors India Private Limited), एपेक्स हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (Apex Heights Private Limited) और गौर एंड संस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद (Gaur And Sons India Private Limited Ghaziabad) में निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें यह उल्लंघन हुआ।
याचिका में कहा गया है कि पर्यावरण से जुड़े नियमों के प्रमुख उल्लंघनों में वृक्षारोपण और मल-जल शोधन संयंत्रों की अपर्याप्तता शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लगातार नुकसान हो रहा है। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने दलीलों और संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार किया।
अधिकरण ने पूर्व में समिति का गठन किया था, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंतण्रबोर्ड और गाजियाबाद जिला मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया था।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल (Sudhir Agrawal) और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल (A Senthil Well0 भी शामिल थे।
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