कार, जीप, वैन को फास्टैग में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं
Last Updated 11 Feb 2021 06:50:12 AM IST
नेशनल हाइवे पर टोल प्लाजा पार करने के लिए फास्टैग लगवाना अनिवार्य होगा। लेकिन कार, जीप और वैन के फास्टैग में मिनिमम बैलेंस (न्यूनतम बकाया धनराशि) रखने की जरूरत नहीं होगी।
कार, जीप, वैन को फास्टैग में मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं |
इससे कार,जीप और वैन चालकों का राहत दे दी गई है। इसके लिए बैंक फास्टैग जारी करने के दौरान किसी तरह से न्यूनतम बकाया धनराशि रखने का दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन कमर्शियल वाहनों को फिलहाल फास्टैग में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने से राहत नहीं मिली है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने नेशनल हाइवे पर 15 फरवरी से शत-प्रतिशत फास्टैग से टोल प्लाजा पार करने और टोल का भुगतान कैशलेस करने को अनिवार्य कर दिया है।
लिहाजा फास्टैग उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़े और टोल प्लाजा पर लाइन न लगे। इस वहज से कार, जीप और वैन को फास्टैग में न्यूनतम बकाया धनराशि रखने से राहत दे दी है।
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