जेपी से मांगा आवासीय परियोजनाओं का ब्योरा
Last Updated 11 Jan 2018 03:54:58 AM IST
उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) से उसकी देशभर में चल रही आवासीय परियोजनाओं का पूरा ब्योरा देने को कहा है.
उच्चतम न्यायालय |
इसके साथ ही न्यायालय ने कंपनी के निदेशकों को उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं बेचने के आदेश को दोहराया है.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्याय मित्र पवन श्री अग्रवाल को भी निर्देश दिया कि वह जेएएल कंपनी से घर खरीदने वाले ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल बनाएं.
पीठ में न्यायमूर्ति एएम खनविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हैं.
पीठ ने रिजर्व बैंक की याचिका पर भी कहा कि इस पर वह बाद में फैसला करेगी.
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