बैंक पुराने नोट: 20 जुलाई तक आरबीआई बैंक, पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकेंगे

Last Updated 21 Jun 2017 03:11:18 PM IST

सरकार ने बैंकों और डाकघरों को चलन से बाहर किए गए 500 और 1,000 रूपये के पुराने नोटों को 20 जुलाई तक भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति दे दी है.


फाइल फोटो

यह दूसरा मौका है जब केंद्र सरकार ने बैंकों, डाकघरों और सहकारी बैंकों को बेकार हो चुके नोटों को रिजर्व बैंक में जमा कराने का समय दिया है. इससे पहले यह अवसर 31 दिसंबर तक के लिए दिया गया था. यह नोटबंदी के बाद 50 दिन की अवधि समाप्त होने के एक दिन बाद तक का समय था.
    
एक अधिसूचना में सरकार ने कहा है कि विनिदर्ष्टि नोटों को बैंक, डाकघर और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक के किसी भी कार्यालय में इस नियम के अधिसूचित होने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करा दें.
     
उल्लेखनीय है कि सरकार ने कालाधन पर अंकुश लगाने तथा फर्जी नोटों पर पाबंदी लगाने के मकसद से आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रूपये के नोटों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की थी.
 

भाषा


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