सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी को ताज मानसिंह की ई-नीलामी की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) की ओर से संचालित ताज मानसिंह होटल की ई-नीलामी की नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को गुरूवार को अनुमति दे दी.
ताज मानसिंह होटल की होगी नीलामी (फाइल फोटो) |
न्यायमूर्ति पिंकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंटन फाली नरीमन की खंडपीठ ने ताज मानसिंह और एनडीएमसी की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर टाटा समूह इस नीलामी प्रकिया में असफल रह जाता है तो छह माह की अवधि में टाटा समूह को इस स्थान को खाली करना होगा.
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आईएचसीएल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आईएचसीएल की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कंपनी को कोई अधिकार नहीं है. इसके खिलाफ आईएचसीएल ने पिछले साल आठ नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
इस होटल का स्वामित्व एनडीएमसी के पास है और उसने 33 वर्षों की लीज पर इसे आईएचसीएल को दिया था. यह लीज अवधि वर्ष 2011 में समाप्त हुई थी और इसके बाद विभिन्न कारणों से कंपनी को नौ बार अस्थायी विस्तार दिया था. पिछले वर्ष ही तीन बार विस्तार दिया गया था.
| Tweet |