विनेश-बजरंग को ट्रायल से छूट में हस्तक्षेप से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शनिवार को पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) और बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) को एशियाई खेलों के ट्रायल्स में दी गयी छूट (Exemption in Asian Games Trials) में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।
विनेश फोगाट एवं बजरंग पूनिया |
न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने अंडर-20 विश्व चैम्पियन अंतिम पंघाल (Antim Panghal) और अंडर-23 एशियाई चैम्पियन सुजीत कलकल (Sujeet Kalkal) द्वारा दायर की गयी याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने विनेश और बजरंग को टूर्नामेंट में सीधे प्रवेश देने के खिलाफ अपील की थी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘रिट याचिका खारिज की जाती है।’ इस आदेश की विस्तृत प्रति का इंतजार है।
फोगाट (53 किलो) और पूनिया (65 किलो) को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने मंगलवार को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश देने का फैसला किया।
दूसरे पहलवानों के लिये ट्रायल 22 और 23 जुलाई को होने हैं । पंघाल और कलकल ने इस फैसले को चुनौती दी। एडवोकेट रिषिकेश बरूआ और अक्षय कुमार द्वारा दाखिल याचिका में उन्होंने तदर्थ समिति के इस फैसले को रद्द करने की मांग की थी।
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