भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की तो 10 करोड़ जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा
उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम के लिए जारी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की तो 10 करोड़ जुर्माना |
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में नकल की रोकथाम व निवारण के उपाय) नामक अध्यादेश ने कानून का रूप ले लिया है।
उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के मुदण्र(छपाई) से लेकर परिणाम प्रकाशित करने तक में कदाचार करने वालों को अब अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और उन पर 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऐसे कृत्यों से अर्जित उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इसे देश में सबसे कड़ा नकल रोकथाम कानून बताया जा रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। धामी ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बृहस्पतिवार को अध्यादेश जारी करने को अपनी मंजूरी दी थी। इसके बाद, शुक्रवार देर रात राज्यपाल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
हाल के महीनों में राज्य में प्रश्नपत्र लीक होने के कई मामले सामने आए, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में बेरोजगार युवाओं ने देहरादून की सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किए हैं।
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