अल्मोड़ा के सिविल जज अभिषेक श्रीवास्तव निलंबित
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने अल्मोड़ा के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय |
जज श्रीवास्तव पर सरकारी सेवा नियमावली, 2002 के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। उन्हें देहरादून जिला जज के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चुतव्रेदी की ओर से जारी पा में कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान की संस्तुति के बाद श्री श्रीवास्तव को निलंबित किया गया है। आरोप है कि उन्होंने और उनके परिवारिक सदस्यों की ओर से अपने रिश्तेदारों के घर दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा जाने के लिये आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं।
मंगलवार को जारी पा में आगे कहा गया है कि चंद्र मोहन सेठी के खिलाफ अल्मोड़ा में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वर्ष 2013 से आपराधिक वाद लंबित है। पा में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी का यह आचरण उनकी सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह पैदा करता है और उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी सेवा नियमावली, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
उन्हें अगले आदेश तक देहरादून जिला जज के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और कहा गया है कि तब तक वह बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे।
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