जेल के अंदर कैसे हो गईं महिला कैदी गर्भवती ?
देश के किसी भी जेल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। बिना परमिशन के किसी बाहरी व्यक्ति का जेल परिसर में दाखिल होना असंभव होता है, बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिलाएं गर्भवती हो रही हैं।
![]() महिला कैदी गर्भवती |
खबर हैरान करने वाली है। खबर जेल कर्मियों की के चरित्र पर सवाल खड़ा करने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य से यह खबर सही है। कोलकात्ता हाईकोर्ट से नियुक्त एक न्यायमित्र ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा करते हुए महिलाओं की जेल में पुरुष कर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। कोलकात्ता हाई कोर्ट के उस न्यायमित्र ने दावा किया है कि यहां महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। न्यायमित्र तपस भंजाक की रिपोर्ट में महिला कैदियों के गर्भवती होने की बात है, लेकिन वह कब गर्भवती हुईं इसका जिक्र नहीं है। उनके गर्भधारण की समय सीमा भी निर्दिष्ट नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलों के अंदर 196 बच्चों के जन्म हुए। बच्चों के जन्म भी चिकित्सा बुनियादी ढांचे की कमी में हुए। इसे लेकर रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पहुंची है। इस रिपोर्ट के बाद बंगाल में हड़कंप मच गया है। अदालत ने तपस भंजाक को राज्य की जेलों का निरीक्षण करने और वहां की स्थितियों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवज्ञानम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की पीठ के आदेश के अनुसार, एक खंडपीठ सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी। रिपोर्ट में जेल जाने से पहले सभी महिलाओं के गर्भावस्था परीक्षण के लिए अदालत के निर्देश की भी मांग की गई है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के निगरानी का सुझाव दिया गया है। तपस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उन्हें अलीपुर में महिला सुधार गृह के अंदर 15 बच्चे मिले। इनमें 10 मेल और पांच फीमेल थे। रिपोर्ट में कहा गया है, 'कैदियों के साथ बातचीत के आधार पर, यह पता चला है कि कुछ कैदियों ने सुधार गृह के अंदर ही बच्चे को जन्म दिया था। सुधार गृह में में उचित चिकित्सा व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव था।'
रिपोर्ट में महिला वार्डों में ओवर क्राउड की ओर इशारा किया गया है। साथ ही साथ दम दम केंद्रीय सुधार गृह के अंदर 400 महिला कैदी पाई गईं और 90 को ओवर क्राउड के कारण महिला सुधार गृह, अलीपुर से स्थानांतरित कर दिया गया। यहां बता दें कि वकील तपस कुमार भांजा को जेलों में कैदियों की अधिक संख्या पर 2018 के स्वत: संज्ञान मामले में अदालत ने न्यायमित्र नियुक्त किया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इन मुद्दों और सुझावों वाला एक ज्ञापन दाखिल किया। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामला उनके समक्ष रखा जाए।
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