आंध्र प्रदेश HC ने नगर निगम आयुक्त को एक महीने कैद की सजा सुनाई

Last Updated 12 Dec 2023 04:21:44 PM IST

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को गुंटूर नगर निगम आयुक्त चेकुरी कीर्ति को अदालत की अवमानना के मामले में एक महीने की कैद की सजा सुनाई।


आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें 2 जनवरी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने पाया कि अधिकारी ने गुंटूर के कोठापेट इलाके में एक चैरिटी संगठन यादवल्ली वारी सतराम से संबंधित पट्टा मामले में उसके आदेशों का पालन नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने अदालत द्वारा पिछले दिनों दिए गए आदेशों का पालन न होने की शिकायत करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

कोर्ट ने इसे अदालत की अवमानना का मामला माना और अधिकारी को सजा सुनाई।

आईएएनएस
अमरावती


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