मुकुल रॉय को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

Last Updated 13 Mar 2023 05:55:27 PM IST

विपक्ष के नेता (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा से मुकुल रॉय को बर्खास्त करने की मांग की। अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में याचिका दायर की।


विपक्ष के नेता (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी

याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और मामला जल्द ही सुनवाई के लिए आएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बिलवादल भट्टाचार्य मामले में विपक्ष के नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हो गए और कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से भगवा खेमे के लिए 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। हालांकि, 2021 के विधानसभा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, रॉय तृणमूल कांग्रेस कार्यालय गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में अपनी पिछली पार्टी में शामिल हो गए।

अधिकारी ने सदन के सदस्य के रूप में रॉय को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष बिमन बंदोपाध्याय के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, मामले में लंबी सुनवाई के बाद, अध्यक्ष ने अंतत: सदन से रॉय की सदस्यता रद्द करने की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस में रॉय के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है।

आईएएनएस
कोलकाता


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