Delhi Election 2025 : ताहिर हुसैन बेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए

Last Updated 21 Jan 2025 06:42:48 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की जमानत याचिका को लेकर सोमवार को टिप्पणी की कि ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए तथा अर्जी पर सुनवाई 21 जनवरी तक के लिए टाल दी।


ताहिर हुसैन

हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने समय की कमी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी, लेकिन जैसे ही पीठ उठने लगी, हुसैन के वकील ने मामले का उल्लेख किया और 21 जनवरी को सुनवाई का अनुरोध किया।

पीठ ने जवाब में टिप्पणी की, जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। उनके वकील ने कहा कि हुसैन का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को हुसैन को एआईएमआईएम के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए हिरासत में पैरोल प्रदान की थी।

हालांकि, अदालत ने चुनाव लड़ने के लिए 14 जनवरी से नौ फरवरी तक अंतरिम जमानत की उनकी याचिका को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि हिंसा में मुख्य आरोपी होने की वजह से हुसैन के खिलाफ आरोपों की गंभीरता की अनदेखी नहीं की जा सकती, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की मौत हो गई।

हाईकोर्ट ने कहा था कि दंगों के सिलसिले में उसके खिलाफ लगभग 11 प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment