मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'आप' नेता सत्येंद्र जैन को जमानत

Last Updated 18 Oct 2024 05:17:30 PM IST

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व द‍िल्‍ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। फिलहाल, उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है।


मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 'आप' नेता सत्येंद्र जैन को जमानत

इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे। इस साल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने 18 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।

ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। वहीं, कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर में मौजूद जैन की पत्नी रो पड़ीं।

इस बीच, कोर्ट ने दो टूक कहा कि सत्येंद्र जैन न ही मामले से संबंधित किसी गवाह से मिलेंगे और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, और न ही देश से बाहर यात्रा करेंगे। जैन के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अब हिरासत में रखने का औचित्य नहीं है. उससे किसी भी प्रकार का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

30 मई 2022 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

गौर करने वाली बात है कि सत्येंद्र जैन को ऐसे वक्त में जमानत मिली है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में सत्येंद्र जैन के बाहर आने से आम आदमी पार्टी को प्रचार में नई गति मिलेगी।

इससे पहले, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है। अब सत्येंद्र जैन को मिली जमानत के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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