Manish Sisodia Got Bail: मनीष सिसोदिया को CBI-ED दोनों केस में मिली जमानत, AAP नेताओं में खुशी की लहर, कहा- सत्य की जीत हुई

Last Updated 09 Aug 2024 12:39:12 PM IST

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। इसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है।


आम आदमी पार्टी (AAP) ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘‘सत्य की जीत’’ करार देते हुए शुक्रवार को उम्मीद जताई कि जेल में बंद पार्टी के अन्य नेताओं को भी ‘‘न्याय मिलेगा।’’

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों में जमानत दे दी और कहा कि वह 17 महिने से हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।

मनीष सिसोदिया को बेल मिलते ही आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है।

वहीं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर बहुत खुशी है, उम्मीद है कि अब लीड लेकर सरकार को नई दिशा की तरफ लेकर चलेंगे।

आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा, "दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को बेल मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष सिसोदिया को 530 दिन तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापस आ रहे हैं।"

वहीं आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मनीष सिसोदिया की बेल से बहुत खुशी है। उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे।"

मनीष सिसोदिया की बेल पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी ज्यूडिशरी के लिए एक नजीर पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्सनल लिबर्टी पर कमेंट किए हैं वह सभी कोर्ट के लिए एक बड़ी एजुकेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 'बेल इस ए मैटर ऑफ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन।' आप खुद अपनी ट्रायल खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जांच पूरी नहीं हो पा रही है। आपने हजारों गवाहों को परख लिया।"

सिसोदिया की जमानत को ‘‘सत्य की जीत’’ बताते हुए आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘‘17 महीने के इंतजार के बाद एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन मैं आज भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह आपकी दुर्भावना की राजनीति कब तक चलेगी?’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। आपने उस व्यक्ति को 17 माह जेल में रखा जो दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहा था।’’

आप नेता ने कहा, ‘‘इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया और परिवार ने इन 17 माह में जो मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली उसका हिसाब कौन देगा?’’

सिंह ने कहा, ‘‘सिसोदिया को जमानत मिलना पार्टी और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारा संविधान और हमारी न्याय व्यवस्था जीवित है इसी के कारण यह संभव हो पाया।’’

दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘सत्यमेव जयते।’’

सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है कि ट्रायल को लंबा खींचा जाए और अपोजिशन के लीडर्स को जेल के अंदर रखा जाए। पीएमएलए कोर्ट के जरिए अपोजिशन के लीडर्स को लंबे समय तक जेल में रखा जाए।"

सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा फैसला है। इस आदेश के जरिए पीएमएलए के अंदर जितने भी राजनीतिक बंदी कैद में हैं, उनके लिए भी एक रास्ता खुला है। मनीष सिसोदिया अब ट्रायल के दौरान भी सामान्य तरीके से अपना काम करेंगे।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी 2023 को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए गिरफ्तार किया था। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई थी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। धनशोधन का यह मामला सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़ा था।

सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास शिक्षा मंत्रालय का भी प्रभार था।

सिसोदिया ने जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि वह 17 माह से हिरासत में हैं और उनके खिलाफ मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया।
 

 पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने सिसोदिया को जमानत देने के अदालत के फैसले की सराहना की

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने का उच्चतम न्यायालय का फैसला ‘‘सत्य की जीत’’ है। मान ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मनीष सिसोदिया को जमानत सत्य की जीत है।’’

 

आईएएनएस/भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment