Delhi HC ने AI और Deepfake विनियमन पर केंद्र से जवाब मांगा

Last Updated 04 Dec 2023 09:00:38 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक प्रौद्योगिकियों के लिए नियमों की अनुपस्थिति के संबंध में एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।


Delhi HC ने AI और Deepfake विनियमन पर केंद्र से जवाब मांगा

अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला द्वारा अधिवक्ता मनोहर लाल के माध्यम से दायर जनहित याचिका में केंद्र को डीपफेक और एआई तक पहुंच प्रदान करने वाली वेबसाइटों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के साथ-साथ उनके विनियमन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

इसने अदालत से एआई के निष्पक्ष कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के अनुसार, एआई और डीपफेक तक पहुंच के लिए दिशानिर्देश जारी करने का भी आग्रह किया।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने एआई और डीपफेक मुद्दों की जटिलता को स्वीकार करते हुए कहा कि ये संबोधित करने के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं, और प्रौद्योगिकी के महत्व को समझने और कुछ पहलुओं में इसके लाभों को पहचानने के महत्व पर जोर दिया।

केंद्र के वकील ने कहा कि जनहित याचिका में उठाए गए मामले कानून बनाने के दायरे में आते हैं और सरकार पहले से ही उन पर ध्यान दे रही है।

हालांकि, अदालत ने कहा कि मुद्दों का समाधान खोजने के लिए व्यापक विचार-विमर्श सहित परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने की जरूरत है।

जनहित याचिका पर, जो एआई को परिभाषित करने, एआई सिस्टम से जुड़े जोखिम, डीपफेक की भ्रामक प्रकृति और व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के साथ एआई के अंतर्संबंध सहित विभिन्न चिंताओं को संबोधित कर रही है, पीठ ने केंद्र के वकील को मामले पर निर्देश इकट्ठा करने के लिए समय दिया। .

मामले को अगली सुनवाई के लिए 8 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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