लोगों को लोकतंत्र में आवाज उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली एनजीओ कॉमन कॉज की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट |
केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि कुछ गैर सरकारी संगठनों को सभी मुद्दों पर कई जनहित याचिका दायर करके समानांतर सरकार चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और एक जनहित याचिका में सर्विस मामलों का फैसला नहीं किया जा सकता है।
हालांकि, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी आवाज उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
बता दें कि केंद्र का कहना है कि ईडी निदेशक का कार्यकाल इसलिए बढ़ाया गया था, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले महत्वपूर्ण चरण में थे और पद में बदलाव से जांच प्रभावित हो सकती थी। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि वह सराहना करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन "आप यह नहीं कह सकते कि वह मामलों के निष्कर्ष तक बने (पद पर) रह सकते हैं।"
अदालत ने नोट किया कि यहां सवाल यह है कि क्या निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
एनजीओ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि मिश्रा मई 2020 में सेवानिवृत्त हो रहे थे और यह अभ्यास शक्ति का एक अनुचित अभ्यास था।
उन्होंने कहा, "शक्ति को उचित तरीके से समझा जाना चाहिए, न कि अनुचित तरीके से।" उन्होंने यह सवाल करते हुए कहा, "क्या किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की अवधि से परे नियुक्त किया जा सकता है?"
हालांकि, केंद्र ने तर्क दिया कि मौजूदा ईडी निदेशक के कार्यकाल को दो साल से तीन साल तक संशोधित करने के उसके फैसले में कोई अवैधता नहीं है।
इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
एनजीओ की याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने 18 नवंबर, 2018 के नियुक्ति आदेश को पूर्वव्यापी रूप से संशोधित करने के माध्यम से मिश्रा को ईडी निदेशक के रूप में एक और वर्ष प्राप्त करने के लिए एक मार्ग नियोजित किया है। एनजीओ ने अपनी याचिका में तीन प्रतिवादी बनाए हैं: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, वर्तमान ईडी निदेशक और केंद्रीय सतर्कता आयोग।
एनजीओ द्वारा दायर याचिका में केंद्र को पारदर्शी तरीके से और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 के आदेश के अनुसार ईडी निदेशक की नियुक्ति के लिए निर्देश देने के साथ-साथ 13 नवंबर के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है, "उक्त दो साल का कार्यकाल 19 नवंबर, 2020 को समाप्त हो गया है। प्रासंगिक रूप से, प्रतिवादी नंबर 2 (मिश्रा) मई 2020 में पहले ही 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुके हैं।"
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