दिल्ली सरकार जुलाई से नहीं देगी मुफ्त राशन
दिल्ली सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिल्ली के गरीबों को कोरोना संक्रमण के समय दिया जा रहा फ्री राशन जून तक ही मिलेगा।
दिल्ली सरकार जुलाई से नहीं देगी मुफ्त राशन |
जुलाई से सभी लगभग 72 लाख लाभार्थियों को इसके लिए नकद भुगतान करना होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी लाभार्थियों को अतिरिक्त मुफ्त राशन मिलता रहेगा।
दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त (वितरण) देशराज ने दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन (डीएससीएससी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक जुलाई के लिए तकरीबन दो हजार उचित दर दुकानदारों को जो मार्जिन मनी दिया जाना था, इस राशि से खाद्यान्न खरीद के लिए विभाग ने एडवांस राशि रख ली है। शेष राशि दुकानदारों के खाते में डाल दी गई है। जुलाई से दुकानदार मार्जिन मनी अदा कर खाद्यान्न प्राप्त करेंगे तो राजधानी के 72 लाख लाभार्थियों को राशन के लिए मूल्य अदा करना होगा।
खाद्य विभाग के आदेशानुसार राशन लाभार्थियों को उचित दर दुकानों से सस्ते मासिक राशन के लिए जुलाई से गेहूं दो रु पए किलो, चावल तीन रु पए किलो और चीनी 13.50 रु पए किलो की दर पर भुगतान करना होगा। खाद्य विभाग ने उचित दर दुकानदारों से मार्जिन मनी ले लेने संबंधी सूचना खाद्य मंत्री इमरान हुसैन व केन्द्रीय ऊपभोक्ता मंत्रालय को भी दे दी है।
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