संभलकर चलें, अब राजधानी में नई गति सीमा
दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की संशोधित अधिकतम गति सीमा के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गो, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड और आईजीआई एयरपोर्ट रोड के हिस्सों से गुजरने वाली निजी कारों, टैक्सियों और जीप उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकतम गति सीमा 70/60 किमी प्रति घंटे है।
संभलकर चलें, अब राजधानी में नई गति सीमा |
अधिकारियों ने कहा कि इससे पहले, राष्ट्रीय राजमार्गो पर दोपहिया वाहनों की अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जिसे अब घटाकर 60 किमी प्रति घंटे कर दिया गया है, जबकि कुछ सड़कों पर वाहनों की अन्य श्रेणियों के बराबर एकरूपता लाने के लिए यह 50 किमी प्रति घंटे की दर से बनी हुई है। संशोधित अधिसूचना के अनुसार, एम 1 श्रेणी के वाहनों के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उच्च गति या पहुंच नियंत्रित सड़कों के लिए 70/60 किमी प्रति घंटे के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिसमें दिल्ली, नोएडा टोल रोड, सलीमगढ़ बाईपास रोड, बारापूला नाला, नॉर्दर्न एक्सेस रोड, सेंट्रल स्पाइन रोड, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, पुस्ता रोड और आईजीआई एयरपोर्ट रोड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमागरें के खंड शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि एम 1 श्रेणी के वाहनों के अंतर्गत वे यात्री वाहन आते हैं, जिसमें चालक सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होती हैं, जैसे कार, जीप और कैब। यातायात पुलिस ने कहा कि हालांकि, इन एम 1 श्रेणी के वाहनों के लिए रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के बीच के क्षेत्रों में, बाहरी रिंग रोड से परे, रिंग रोड के भीतर और पूरे ट्रांस यमुना क्षेत्र में
अन्य सभी मुख्य सड़कों के लिए निर्धारित अधिकतम गति सीमा 50 किमी प्रति घंटे है। इसके अलावा, अब टैक्सियों और कैब की अधिकतम गति सीमा इन सड़कों पर निजी कारों के बराबर अधिसूचित की गई है।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार, दोपहिया वाहनों की गति सीमा अब अलग से उन सड़कों पर 50 किमी प्रति घंटे के रूप में अधिसूचित की गई है, जहां कार की गति 50 किमी प्रति घंटे और उन सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटे है, जहां यह 70/60 किमी प्रति घंटे है। एम2 और एम3 श्रेणी के वाहनों (चालक की सीट के अलावा नौ या अधिक सीटों वाले यात्री वाहन) के लिए अधिकतम गति सीमा भी अधिसूचित की गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, एम 2 और एम 3 श्रेणी के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा उन सड़कों पर 50 किमी प्रति घंटे के रूप में अधिसूचित की गई है, जहां कार की गति 50 किमी प्रति घंटा है और 60 किमी प्रति घंटे उन सड़कों पर जहां यह 70/60 किमी प्रति घंटे है। वहीं एम 1, एम 2 और एम 3 श्रेणी के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटे अधिसूचित की गई है। अधिकारी ने कहा कि हालांकि, आवासीय क्षेत्रों, बाजारों, सर्विस लेन और सभी आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक बाजारों आदि के लिए अधिकतम गति सीमा 30 किमी प्रति घंटे के रूप में अधिसूचित की गई है।
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