भाजपा की 'हुंकार रैली' के दौरान पटना विस्फोट मामले में नौ दोषी
भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली के दौरान बिहार में पटना जंक्शन और ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बुधवार को नौ आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि एक को बरी कर दिया।
पटना विस्फोट मामला |
विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। संयोग यह है कि वर्ष 2013 में आज ही के दिन पटना में ये धमाके हुए थे।
अदालत ने इस मामले में हैदर अली, मुजीब उल्लाह, नुमान अंसारी, उमर सिद्दीकी अंसारी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, इम्तियाज अंसारी, इफ्तेखार आलम और फिरोज असलम को दोषी करार दिया है जबकि एक अन्य आरोपी फखरुद्दीन को बरी कर दिया है।
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए एक नवम्बर की तिथि निश्चित की है।
27 अक्टूबर 2013 को भाजपा की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के करबिगहिया स्थित प्लेटफार्म संख्या 10 के सुलभ शौचालय और ऐतिहासिक गांधी मैदान में सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए थे, जिसमें छह लोग मारे गए थे और 89 लोग घायल हुए थे।
मामले में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने निर्णय सुनाने के लिए आज की तिथि निश्चित की थी।
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