पटना के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निलंबित

Last Updated 18 Sep 2021 10:49:54 PM IST

पटना उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


पटना के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निलंबित

जज पटना सिटी के सिविल कोर्ट में थे। पटना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, एस.के. पवार ने कहा कि निलंबन की अवधि समाप्त होने तक कथित न्यायाधीश को पटना की सिविल कोर्ट से जुड़े रहेंगे।

कथित न्यायाधीश को क्लासीफिकेशन कंट्रोल और अपील अधिनियम 6 और 2020 के उप अधिनियम 1 के तहत निलंबित कर दिया गया है।

पवार ने आगे कहा कि कथित जज के खिलाफ फिलहाल विभागीय जांच चल रही है। उन्हें शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यदि आवश्यक हो तो उन्हें पटना उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी और फिर किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। कथित न्यायाधीश निलंबन के समय तक वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं।

आईएएनएस
पटना


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