बिहार अदालत ने वाणिज्य कर विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव की तीन मंजिला इमारत जब्त करने का आदेश
बिहार में एक विशेष न्यायालय ने आय से अधिक सम्पत्ति रखने के एक मामले में वाणिज्य कर विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव बालरूप दास के एक तीन मंजिला इमारत को जब्त करने का निर्देश दिया है.
(फाइल फोटो) |
निगरानी के विशेष न्यायालय (द्वितीय) सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने बालरूप दास के 13,39,419 रूपये की सम्पति को जब्त करने का आज आदेश दिया.
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली थी की दास ने ज्ञात वैध आय के श्रोतों से अधिक सम्पति अर्जित की है.
इस सूचना के बाद ब्यूरो द्वारा जांच प्रारंभ की गयी तथा जांच के क्र म में पाया कि बालरूप दास ने अपने सेवाकाल में प्राप्त वैध आय से अधिक सम्पति अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम अर्जित की है.
इस संबंध में जांच प्रतिवेदन के आलोक में पटना स्थित निगरानी थाना 17 मार्च 2006 को एक मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की गयी थी.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमवार न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने बालरूप दास के पटना शहर के कंकडबाग मोहल्ला स्थित अशोकनगर में 2400 वर्ग फुट भूखंड पर निर्मित तीन मंजिला मकान को जब्त करने का आदेश दिया. इस सम्पत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 15 करोड़ से भी अधिक है.
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