बिहार टॉपर्स घोटाला : बच्चा राय की जमानत को नीतीश सरकार देगी चुनौती
बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के चर्चित टॉपर्स घोटाला के मुख्य आरोपी बच्चा राय को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी.
बच्चा राय (फाइल फोटो) |
बिहार के प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने बुधवार को बताया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा बच्चा राय को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी.
उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को बच्चा राय के विरुद्ध बहुत सारे सीधे साक्ष्य मिले हैं.
पटना उच्च न्यायालय ने टॉपर्स घोटाले के मुख्य आरोपितों में से एक वैशाली के विशुनदेव राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय को पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी है. अदालत ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा है कि आरोपपत्र दाखिल होने के बाद ही राय की जेल से रिहाई होगी.
प्रधान महाधिवक्ता ने कहा कि राय ने अपने कॉलेज की छात्रा रूबी राय को साजिश के तहत फर्जी तरीके से टॉप करवाया था. उसके आवास से सरकारी मुहर और कई दस्तावेज बरामद हुए थे.
टॉपर घोषित होने के बाद रूबी राय ने मीडिया को दिए साक्षात्कार में पोलिटिकल साइंस को \'प्रोडिकल साइंस\' कहा था और बताया था कि इस विषय में खाना बनाने के बारे में पढ़ाई होती है.
उल्लेखनीय है कि बच्चा राय इस घोटाले का दूसरा प्रमुख आरोपित है, जिसकी जमानत मंजूर हुई है. इससे पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक उषा सिन्हा को जमानत मिल चुकी है.
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