पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी पर मानव श्रृंखला को लेकर सरकार से जवाब मांगा

Last Updated 18 Jan 2017 07:22:51 PM IST

पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के पक्ष में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आगामी 21 जनवरी तारीख के प्रस्तावित मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चों को शामिल किए जाने, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य उच्च पथ पर यातायात रोके जाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा है.


पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायधीश हेमंत गुप्ता और न्यायधीश दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन फोरम फार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आज उक्त आदेश दिए.

परिवादी की ओर से जनहित याचिका को लेकर अपनी दलील पेश करते हुए अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने जानना चाहा कि किस प्रवाधान के तहत इस मानव श्रृंखला में शामिल किया जा रहा है तथा उस दिन राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य उच्च पथ पर यातायात को रोका जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत के समक्ष पेश हुए.

आगामी 21 जनवरी को दोपहर 12.15 से एक बजे तक 45 मिनट की 11,292 किलोमीटर लंबी इस मानव श्रृंखला में करीब दो करोड़ लोगों के भाग लेने की संभावना है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के समीप बनने वाली मानव श्रृंखला में शामिल होंगे.

पूरे बिहार में बनने वाली इस मानव श्रृंखला के आयोजन के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड रूपये आवंटित किए हैं और इसकी तस्वीर पांच सेटेलाइट और ड्रोन के जरिए तथा वीडियोग्राफी हेलिकाप्टर के जरिए करायी जाएगी.

 

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment