तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब त
Last Updated 03 Feb 2010 06:57:48 PM IST
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मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) को निर्देश दिया है कि उस जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करें, जिसमें मुंबई के पास स्टरलाइट उघोग के विस्तार पर स्थगन की मांग इस आधार पर की गयी है कि इससे इलाके की हवा और पानी को गंभीर खतरा होगा।
न्यायमूर्ति प्रभा श्रीदेवन और न्यायमूर्ति पी. राजेंद्रन की पीठ के सामने कल याचिका सुनवाई के लिए आयी।
याचिकाकर्ता पुष्परायण का कहना था कि थूतूकुडी में तांबे का उत्पादन करने वाली स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय और राज्य पर्यावरण बोर्डों और टीएनपीसीबी से मंजूरी मिलने के बाद अपनी इकाई के विस्तार की योजना बनायी है। उन्होंने दलील दी कि विस्तार से क्षेत्र के हवा और पानी को गंभीर खतरा होगा। उन्होंने कहा कि अनुमति कानून के खिलाफ हैं और इससे जनता को नुकसान पहुंचेगा। पुष्पनारायण ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य चल रहा है जबकि प्रबंधन इससे इंकार कर रहा है।
पीठ ने आदेश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थिति का जायजा ले और एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करे।
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