न्यायालय शराब पीने के लिए उम्र घटाने के पक्
Last Updated 18 Feb 2010 02:10:05 AM IST
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नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शराब पीने के लिए ’ जायज ’ उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने की मांग की गयी थी।
उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज कर दिया। यह याचिका एक गैरसरकारी संगठन ने दायर की थी और उसने विभिन्न अपनी मांग के समर्थन में एक सर्वेक्षण का जिक्र किया था।
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