उच्चतम न्यायालय ने संदिग्ध आतंकियों की या
Last Updated 15 Feb 2010 08:52:32 PM IST
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नयी दिल्ली। देश के पांच शहरों में साल 2008 में हुए सिलेसिलेवार बम धमाकों के मामले में गुजरात की जेल में बंद 64 संदिग्ध आतंकवादियोंकी संयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।
संदिग्ध आतंकवादियों ने मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की अपील की है।
न्यायमूर्ति अल्तमास कबीर और न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की खंडपीठ ने गांधीनगर की साबरमती जेल में बंद इन संदिग्धों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि गुजरात सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करे।
आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गुजरात पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों से पकड़े गए इन युवकों के मामले की सुनवाई दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने का अनुरोध करते हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य की पुलिस और न्यायिक तंत्र इनके खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। कुल 64 संदिग्ध आतंकियों में से 22 गुजरात के और बाकी विभिन्न आठ राज्यों के हैं।
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