Tahawwur Rana: NIA 18 दिन की रिमांड में रहेगा मुंबई हमलों का आरोपी तहव्वुर राणा, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला

Last Updated 11 Apr 2025 10:11:04 AM IST

Tahawwur Rana: मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत आ गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) ने उसे पट‍ियाला हाउस कोर्ट में पेश कर द‍िया है। जहां उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया।


एनआईए ने मुंबई हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को शुक्रवार को 18 दिन की हिरासत में ले लिया, इस दौरान उससे 26/11 के आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ की जाएगी।

राणा को अमेरिका से गुरूवार को भारत लाया गया और यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर पहुंचने पर औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया।

अदालत ने गुरूवार को राणा को 18 दिन की एनआईए की हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उसे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पटियाला हाउस अदालत परिसर से एनआईए मुख्यालय लाया गया।

अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित आतंकवाद निरोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक बेहद सुरक्षित कोठरी में रखा जाएगा।

अदालत के आदेश के तुरंत बाद एनआईए की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘राणा 18 दिन तक एनआईए की हिरासत में रहेगा, इस दौरान एनआईए उससे विस्तृत पूछताछ करेगी ताकि 2008 के भीषण हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाया जा सके। इस हमले में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक लोग घायल हुए थे।’’

बयान में कहा गया कि एनआईए ने दिल्ली स्थित विशेष अदालत के आदेश पर उसे हिरासत में ले लिया।

इससे पहले एनआईए ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल तहव्वुर हुसैन राणा को कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार रात पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसे एक विशेष बख्तरबंद गाड़ी में कोर्ट तक लाया गया।

पटियाला हाउस कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एनआईए के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ तहव्वुर राणा को कोर्ट लाए और अदालत के समक्ष रिमांड की मांग रखी।

उल्लेखनीय है कि तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। यह गिरफ्तारी वर्षों की कूटनीतिक और कानूनी कोशिशों के बाद संभव हो पाई है। अमेरिका में तहव्वुर राणा द्वारा प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की तमाम कानूनी कोशिशें, जिनमें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी अपील भी शामिल थी, असफल रहीं। इसके बाद उसे लॉस एंजेलिस से एक विशेष विमान में भारत लाया गया। एनआईए और एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने राणा को अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की। विमान से उतरने के उपरांत सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राणा को गिरफ्तार किया गया।

तहव्वुर राणा पर आरोप है कि उसने डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी, लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी के अन्य पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर 26/11 के मुंबई हमलों की योजना बनाई थी। इस भीषण आतंकी हमले में 160 से अधिक निर्दोष लोगों की जान गई और करीब 240 लोग घायल हुए थे। भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है।

आईएएनएस/भाषा
नई दिल्ली


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