Ban on Firecrackers : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, NCR के सभी जिलों में पटाखों पर लगे पूर्ण प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बढ़ते वायु प्रदूषण को एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए जो उपाय आवश्यक हैं, वे भी सख्त होने चाहिए।
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अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले अपने क्षेत्रों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध (Complete ban on firecrackers) लगाएं।
जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और उज्जल भुइयां की बेंच ने इस तथ्य पर गौर किया कि दिल्ली की तरह राजस्थान सरकार ने भी राज्य के एनसीआर क्षेत्रों में पटाखों की बिक्री और जलाने पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से भी ऐसा ही करने को कहा है। बेंच ने कहा कि जब तक ये दोनों राज्य आदेश पारित नहीं कर देते, तब तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का उसका पूर्व निर्देश मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 मार्च तक बढ़ाया जाएगा।
अदालत ने कहा कि पर्यावरणीय समस्याएं विकट हैं, इसलिए कठोर उपायों की आवश्यकता है। साथ ही बेंच ने कहा कि अदालत को कार्रवाई करनी होगी और सख्त आदेश पारित करने होंगे, क्योंकि सरकार के अन्य अंग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं।
वह अगली तारीख पर पटाखों के निर्माण और बिक्री में शामिल कंपनियों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। जब एक वकील ने अदालत से पूर्ण प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया तो अदालत ने कहा कि पर्यावरणीय समस्याएं उनके मुद्दों से पहले आती हैं।
इसके बाद वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि कम से कम हरित पटाखों की अनुमति दी जाए। बेंच ने कहा कि हमें इस बात की पड़ताल करनी होगी कि हरित पटाखे कितने हरित हैं।
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