अजित पवार की IT द्वारा सीज की गयी संपत्तियों को मुक्त करने का दिया आदेश

Last Updated 07 Dec 2024 08:53:26 AM IST

महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ही NCP चीफ अजित पवार (Ajit Pawar) को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिल गयी है। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल (Benami Property Tribunal) ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है।


अजित पवार

जानकारी के मुताबिक, साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजित पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी।

विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए थे। उसका दावा था कि ये कागजात अजित परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे।

बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधीकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधीकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी जिसे न्यायाधीकरण ने खारिज कर दिया।

महाराष्ट्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी है।

भाजपा के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जबकि उनके साथ अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की।

समय डिजिटल डेस्क
नई दिल्ली


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