सुप्रीम कोर्ट का CEC कानून पर रोक से इनकार

Last Updated 13 Jan 2024 06:55:14 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने उस समिति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित नए कानून पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं हैं।


उच्चतम न्यायालय

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ हालांकि, नए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गयी और उसने केंद्र को एक नोटिस जारी किया।

पीठ ने नए कानून पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह से याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को देने को कहा। सिंह ने कहा, ‘कृपया इस कानून पर रोक लगाएं।

महिला आरक्षण कानून पर भी सुनवाई नहीं

सुप्रीम कोर्ट  ने महिला आरक्षण कानून से जुड़ी एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इससे संबंधित कानून को तत्काल और समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की गई थी।

समयलाइव डेस्क
नई दिल्ली


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