अब बिना रजिस्ट्रेशन सोसाइटी में कोई नहीं रख पाएगा कुत्ता, गाजियाबाद नगर निगम का शख्त फैसला
एक के बाद एक लगातार हो रही कुत्ता काटने की घटनाओं को देखते हुए गाजियाबाद नगर निगम ने कड़ा फैसला लिया है।
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निगम ने अब निगम बनाया है कि अगर कोई सोसाइटी और मकान में पालतू कुत्ता रखना चाहता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना जुर्माना लगेगा। साथ ही अपने कुत्ते का वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
अपने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन आप नगर निगम की वेबसाइट के लिंक पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। इसके प्रमाणपत्र की कापी दफ्तर में जमा करानी होगी। पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखना होगा, बाहर निकलते समय जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सर्विस लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। पूप किट, डस्ट पैन भी अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन कराने वालों की संख्या 3320 पहुंच गई है। पिछले नौ दिनों में करीब एक हजार लोगों ने पंजीकरण कराया है।
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