सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक इतिहास प्रकाशित करें। न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और बीआर गवई ने अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश में बदलाव किया।
फरवरी 2020 के फैसले में एक निर्देश में, शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, प्रकाशित करने का आदेश दिया था।
मंगलवार को पीठ ने कहा कि उसने इस निर्देश को बदल दिया है और 48 घंटों के भीतर इसे प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा और कुछ अतिरिक्त निर्देश भी पारित किए गए हैं, जिसका पता फैसले की पूरी प्रति शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद पता चलेगी।
शीर्ष अदालत ने नवंबर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विफलता का आरोप लगाते हुए दायर अवमानना याचिकाओं पर फैसला सुनाया।