व्हाट्सएप ने HC से कहा, अभी गोपनीयता नीति लागू नहीं करेंगे

Last Updated 09 Jul 2021 03:59:22 PM IST

व्हाट्सएप ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि उसके मामले में 'सरकार प्रशासक है' और दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह डेटा संरक्षण विधेयक के लागू होने तक अपनी गोपनीयता नीति अपडेट को 'होल्ड पर' रखेगा।


(फाइल फोटो)

नए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालने के कुछ ही मिनटों के भीतर यह स्पष्ट कर दिया कि 'देश का कानून सर्वोच्च है' और कोई भी इसका अनादर नहीं कर सकता।

व्हाट्सएप के वकील ने भी स्वीकार किया कि 'हमें कानून में फिट होने की जरूरत है।'

व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, "हम इसे तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक कि डेटा संरक्षण विधेयक सामने नहीं आ जाता। हमारे मामले में सरकार नियमों की प्रशासक है। हम बिल आने तक इंतजार करेंगे।"

साल्वे ने यह भी बताया कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को सूचित किया है कि उसे लगता है कि उसकी गोपनीयता नीति सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना), नियम 2011 के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने मंत्रालय के नोटिस का जवाब दिया कि व्हाट्सएप कुछ समय के लिए कार्यक्षमता को सीमित नहीं करेगा और उपयोगकर्ताओं को अपडेटेड संस्करण दिखाना जारी रखेगा।

साल्वे ने कहा, "डेटा संरक्षण विधेयक लागू होने तक हम इस दृष्टिकोण को बनाए रखेंगे। हम स्वेच्छा से अपडेट को तब तक रोक कर रखने के लिए सहमत हुए हैं।"

फेसबुक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जांच शुरू करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत पहले से ही 2016 की नीति की जांच कर रही है और उच्च न्यायालय में तीन मामले लंबित हैं।

जून में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जारी एक नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें व्हाट्सएप को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप की नई अपडेट की गई गोपनीयता नीति पर मार्च में आदेशित जांच के संबंध में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
 

आईएएनएस
नयी दिल्ली


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