CBSE 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला: सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के 30:30:40 मूल्यांकन योजना को दी मंजूरी

Last Updated 17 Jun 2021 03:06:44 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीबीएसई और आईसीएसई को कक्षा 12 के छात्रों के अंकों के मूल्यांकन के लिए अपनी प्रस्तावित योजनाओं को अधिसूचित करने के लिए हरी झंडी दे दी।


सीबीएसई ने एक हलफनामे में न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को शामिल करते हुए कहा कि कक्षा 11 और कक्षा 10 की परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन को भी कक्षा 12 के छात्रों का मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाएगा।

सीबीएसई ने कहा कि कक्षा 12 के लिए, यूनिट टेस्ट / मिड-टर्म / प्री-बोर्ड परीक्षा के आधार पर अंकों का वेटेज 40 प्रतिशत होगा। कक्षा 11 से अंतिम परीक्षा के थ्योरी कंपोनेंट पर आधारित अंकों का 30 प्रतिशत वेटेज होगा और मुख्य 5 विषयों में से सर्वश्रेष्ठ तीन प्रदर्शन करने वाले विषयों के औसत के आधार पर कक्षा 10 के अंकों में 30 प्रतिशत वेटेज होगा।

सीबीएसई ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि कक्षा 12 के परिणाम 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे।

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि कक्षा 12 के लिए, अंक यूनिट टेस्ट / मिड-टर्म / प्री-बोर्ड परीक्षा पर आधारित होंगे और 40 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिए गए कुल अंक कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल के पिछले प्रदर्शन के अनुरूप होने चाहिए। सीबीएसई ने 229 सहोदय स्कूल परिसर से फीडबैक प्राप्त करने के बाद फॉमूर्ले को अंतिम रूप दिया, जिसमें 7,734 स्कूल शामिल थे और विशेषज्ञों की 13 सदस्यीय समिति, जिसमें आईएएस अधिकारी और शिक्षा विशेषज्ञ शामिल थे। समिति का गठन 4 जून को गठित किया गया था।

नीति के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में स्कूल के प्रिंसिपल के तहत एक परिणाम समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एक ही स्कूल से दो वरिष्ठतम पीजीटी और पड़ोसी स्कूलों से दो पीजीटी शामिल होंगे। समिति को नीति का पालन करते हुए परिणाम तैयार करने की छूट दी गई है।

उन्होंने कहा, "यदि कोई उम्मीदवार नीति के आधार पर किए गए मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाएगा, जब परीक्षा आयोजित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। इस नीति के अनुसार बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा।"

सीआईएससीई के वकील जे.के. दास ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि वह कक्षा 12 के छात्रों को अंतिम अंक प्रदान करते समय पिछले छह वर्षों में छात्रों के प्रदर्शन पर ध्यान देगा।

शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए योजना में एक अंतर्निहित तंत्र होना चाहिए। एजी ने कहा कि वह अधिकारियों से सलाह लेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों बोर्ड आगे बढ़ सकते हैं और अदालत के सुझावों को शामिल करने के बाद अपनी मूल्यांकन योजनाओं को अधिसूचित कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर 21 जून को फिर से सुनवाई करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कोई अन्य सुझाव सीबीएसई के समक्ष विचार के लिए रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने असम, पंजाब, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश राज्यों में कक्षा 12 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए भी सहमति व्यक्त की।

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment