प. बंगाल पलायन : केंद्र, राज्य सरकार से जवाब तलब
उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की वजह से राज्य से लोगों के कथित पलायन को रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा।
![]() उच्चतम न्यायालय |
इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य से लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएं तथा इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति बीआर गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने का भी निर्देश दिया। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि एनएचआरसी तथा एनसीडब्ल्यू ने पश्चिम बंगाल में लोगों की स्थिति का जायजा लिया है।
न्यायालय ने कहा कि केंद्र तथा पश्चिम बंगाल इस मामले में जवाब दें। इसके साथ ही उसने कहा कि याचिका पर सात जून से आरंभ हो रहे सप्ताह में सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और चुनाव बाद हिंसा का कथित पीड़ित शामिल है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के कारण एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
| Tweet![]() |