HC व EC के बीच संतुलन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 04 May 2021 09:02:19 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने अदालतों में ‘मुक्त संवाद’ का पक्ष लेते हुए सोमवार को कहा कि कार्यवाहियों के दौरान की गई मौखिक टिप्पणियों पर जनहित में रिपोर्ट करने से न तो वह मीडिया को रोक सकता है और न ही सवाल न पूछे यह कहकर उच्च न्यायालयों का मनोबल गिरा सकता है।


सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने मीडिया और उच्च न्यायालयों दोनों को ‘लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ’ बताया।

हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग की दलील कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए ‘सख्त आरोप’ अनावश्यक थे इस पर गौर करेगी और कहा कि वह दोनों संवैधानिक निकायों के बीच संतुलन बिठाने की कोशिश करेगी। इसने अदालती कार्यवाहियों में की गई टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को रोकने के अनुरोध वाली निर्वाचन आयोग की याचिका को ‘अत्यंत अस्वाभाविक’ करार दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के लिए निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने और उन पर हत्या के आरोपों में मुकदमा चलाने जैसी मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के खिलाफ दायर निर्वाचन आयोग की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ ने निर्वाचन आयोग को आस्त किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणी आयोग को ‘कमतर’ दिखाने के लिए नहीं की गई बल्कि चर्चा के आवेग में ‘एकदम’ कह दी गईं और कहा कि यह उसके न्यायिक आदेश में नहीं था।

इसने कहा, निर्वाचन आयोग अनुभवी संवैधानिक निकाय है जिसके पास देश में मुक्त एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसे टिप्पणियों से परेशान नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश वकीलों की प्रतिक्रिया के लिए सवाल पूछते हैं और इसका यह मतलब नहीं होता कि अदालत उस व्यक्ति या निकाय के खिलाफ है।

चुनाव आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि वह उच्च न्यायालयों में होने वाली चर्चाओं और टिप्पणियों का विरोध नहीं कर रहे बल्कि यह मामले के संदर्भ में होनी चाहिए और यह बिना सोचे-समझे की जाने वाली टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। पीठ ने कहा, कुछ टिप्पणियां बड़े जनहित में की जाती हैं। कभी ये गुस्से में की जाती हैं और कई बार यह इसलिए की जाती हैं कि व्यक्ति उस काम को करे जो उसे करना चाहिए।
 

भाषा
नई दिल्ली


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