कोरोना: पंजाब सरकार ने लगाई नयी पाबंदियां, शैक्षणिक संस्थान किए बंद
पंजाब में कोरोना वायरस के मामले बढने के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार से राज्य में व्यापक स्तर पर पाबंदियां लगाने का आदेश दिया है जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस महीने के अंत तक बंद रखना और सिनेमाघरों तथा मॉल में लोगों की संख्या पर पाबंदियां लगाना शामिल हैं।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह(फाइल फोटो) |
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अगले दो हफ्तों तक सामाजिक गतिविधियों को घर तक सीमित रखने की भी अपील की। उन्होंने अनुरोध किया कि घरों में 10 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए।
एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया है, ‘‘मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे।’’
सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक ही लोग मौजूद रहेंगे और एक बार में किसी मॉल में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे।
महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। इनमें अंतिम संस्कार/ विवाह समारोह शामिल नहीं है। हालांकि इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
यह आदेश रविवार से लागू होगा। इन जिलों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, रेस्त्रां, मॉल आदि को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
अमरिंदर सिंह ने कहा कि उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को काम करने दिया जाएगा लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी पाबंदियों का सख्ती से पालन होगा।
अगले हफ्ते से राज्य में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन लोगों की याद में मौन रखा जाएगा जिन्होंने कोविड-19 की वजह से जान गंवा दी। इस दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेगा।
मुख्यमंत्री ने शीर्ष अधिकारियों के साथ कोविड कार्य बल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि दो हफ्तों के बाद स्थिति का जायजा लिया जाएगा। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बृहस्पतिवार तक पंजाब में संक्रमण के 2,05,418 मामले आए जबकि मृतकों की संख्या 6,204 रही।
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